Bhairav

अवैध तरीके से पोस्टर और बैनर लगाने से रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर 10 लाख का जुरमाना ठोका

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़िले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता भैरव सिंह पर रांची नगर निगम ने 10 लाख का जुर्माना ठोका है. इस संबंध में रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेजा है. जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि आपके द्वारा 29 जुलाई को रांची शहर के विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार-प्रसार किया गया. इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी. यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का घोर उल्लंघन हैं, इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. विज्ञापन एजेंसियों ने बताया की हमने नहीं दी बैनर-फ्लेक्स लगाने की अनुमति
Img 20210817 Wa0000
जरसल बता दें की भैरव के जेल से बेल पर निकलने के दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भैरव के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया था. भैरव सिंह के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में रांची नगर निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था. उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव सिंह को बैनर और पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है. इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी रांची नगर निगम से कहा कि उन्होंने भैरव सिंह को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी. सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाये गये थे. इसे में कोई भी विज्ञापन एजेंसियों की परमिशन नहीं है उसी को लेकर भैरव सिंह पर रांची नगर निगम की और से 10 लाख की जुरमाना भरने का आदेश है

इसे भी पढ़े :-

झारखण्ड विधानसभा का मानसून सत्र का आगमन 3 से 9 सितम्बर से

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via