पश्चिम बंगाल की सीमा से सीधे लगने वाले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में ड्राई डे.
राँची : आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने हेतु सीमावर्ती जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निदेश दिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के आलोक में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित करने के संबंध में निर्देश दिया गया है।
रांची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानें एवं प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चुनाव के दौरान रांची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत कि खुदरा उत्पाद दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इससे पहले प्राप्त विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में ड्राई डे का आदेश दिया गया था।
यहाँ होगा ड्राई डे
पश्चिम बंगाल की सीमा से सीधे लगने वाले नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के खुदरा उत्पाद दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे।