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हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 13 जनवरी को.

Team Drishti.

रांची : झारखंड हाईकोर्ट से विधानसभा दलबदल मामले में बाबुलाल को मिली बड़ी राहत। अध्यक्ष द्वारा दलबदल मामले में जारी नोटिस पर कार्यवाई से रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से की जा रही सुनवाई को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। साथ ही इस मामले में स्पीकर और राज्य सरकार 13 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करें।

आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर द्वारा दलबदल मामले में स्वत संज्ञान लेकर जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। बाबूलाल की ओर से कहा गया था कि विधानसभा के नियमों के अनुसार स्पीकर दलबदल मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी नहीं कर सकते जब तक की उन्हें इसके लिए कोई आवेदन ना दे।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार है और नियमानुसार उनके नोटिस बिल्कुल सही है। लेकिन अदालत ने विधानसभा न्याधिकरण में होने वाली सुनवाई को केप्ट इन अबीएन्स रखने का आदेश दिया है।
वही विधानसभा न्यायाधिकरण में आज इस मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के बाद अध्यक्ष रबिन्द्रनाथ महतो ने दल -बदल मामले को लेकर कहा प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अधिवक्ता न्यायधिकरन में अपना पक्ष रखा । वही बाबुलाल मरांडी के अधिवक्ता उपस्थित नही हुए । और हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है उसकी अधिक जानकारी नही है । जो भी फैसला लिया जा जाएगा वो न्यायसंगत ही होगा।

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