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27 मई तक पूरे जिले में कड़ाई के साथ मनाए जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह : उपायुक्त.

देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के शत प्रतिशत अनुपालन को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम, बचाव, जागरूकता के साथ नियमों के शत प्रतिशत अनुपालन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा व सभी के सुझावों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारी को खुद की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने प्रखंड व पंचायत स्तर के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जनप्रतिनिधियों, पंचायत के प्रबुद्ध लोग, अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियोंकार्य को जोड़कर कार्य का का निर्देश दिया, ताकि जिले के सभी पंचायत के गांव को “सुरक्षित गांव हमर गांव” बनाया जा सके।

इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 27 मई के पूर्वाहन 06:00 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। ऐसे में कड़ाई के साथ नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य में सभी अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ लोगो को जागरूक और सावधान करते हुए कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी व बंद रहने वाली विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं से सभी को अवगत कराया गया, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

निम्नलिखित दुकाने, उद्योग, सेवाएं को शर्तों के साथ रहेंगी खुली
1. दवा / स्वास्थ्य सुविधा एवं चिकित्सा उपकरण संबंधित दुकान।

2. जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत संचालित राशन दुकान।

3. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल ० पी०जी० गैस के आउटलेट।

4 . खाद्य पदार्थ , किराने ( FMCG ) की दुकाने परन्तु यथासंभव होम डिलेवरी को प्राथमिकता से जारी रखा जायेगा।

5. थोक / खुदरा दुकानें / स्ट्रीट वेंडर जो फल , सब्जियाँ , खाद्य सामग्री . दूध और दूध उत्पाद , पशु चारा और मिठाई की दुकानों सहित सभी खाने योग्य उत्पादों की बिक्री जारी रहेंगी।

6 . होटल और रेस्तरां को होम डिलीवरी की अनुमति होगी , परन्तु भोजन के लिये बैठना निषिद्ध होगा।

7. राष्ट्रीय मार्ग / राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे ।

8 . दुकानों और प्रतिष्ठानों को सभी सामानों के परिवहन की अनुमति होगी तथा माल की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी।

9. कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी अतः इस प्रकार , कृषि से संबंधित वस्तुओं की सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों को विक्रय की अनुमति अपराहन 02 बजे तक होगी ।

10 . औद्योगिक और खनन गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

11. निर्माण संबंधी गतिविधियों ( मनरेगा सहित ) जारी रहेंगी । इस प्रकार निर्माण से संबंधित सामग्रियों वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे ।

12. ई – कॉमर्स Delivery and pickup अपराहन 02.00 बजे तक होगी अनुमति।

13 , पशुपालन / पशुचिकित्सा से संबंधित दुकाने अपराह्न 02 बजे तक खुली रहेगी।

14 . उत्पाद दुकान अपराह्न 02 बजे तक खुले रहेंगे।

15. वाहन मरम्मति संबंधि दुकानें 02 बजे तक खुले रहेंगे।

16 . कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम।

17. भारत सरकार के कार्यालय एवं उपक्रम 02 बजे तक खुले रहेंगे

18. बैंक /वित्तीय संस्थान / बीमा कम्पनी / सेबी से निबंधित एजेन्ट अपराहन 02 बजे तक खुले रहेंगे। वही ATM 24 घंटे खुले रहेंगे।

19. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / गृह एवं आपदा प्रबंधन / पेयजल एवं स्वच्छता / विधुत / पुलिस / गृहरक्षावाहिनी / अग्निशमन / उपायुक्त कार्यालय / नगर निकाय / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / ग्राम पंचायत कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ सामान्य कार्यालय अवधि तक खुले रहेंगे ।

20. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ।

21 . कुरियर सेवा ।

22 . टेलीकॉम / इंटरनेट सेवाएं / आई ० टी ० आधारित सेवाएँ

23. सुरक्षा सेवा ।

धार्मिक और संस्कृति-संबंधित नियम
1. सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश निषिद्ध होगा ।

2. 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा, परंतु अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित रहेगी।

3. वर्तमान स्थिति में विवाह मात्र घर पर या कोर्ट में किया जाएगा। शादी किसी भी सार्वजनिक स्थल (सामुदायिक भवन , बैक्वीट हॉल इत्यादि सहित) में आयोजित नहीं की जायेगी । लाउड स्पीकर , डी०जे० , पटाखे छोड़ना पूर्णतः बैण्ड / निषेध रहेगा। विवाह जूलूस ( Procession ) निषिद्ध है। दुल्हा – दुल्हन एवं शादी सम्पन्न कराने वाले सहित 11 व्यक्तियों से अधिक विवाह में भाग नहीं ले सकेगे। विवाह से कम – से – कम 3 दिन पूर्व अपने नजदीकी थाना में सूचित करना अनिवार्य होगा।

4. सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे ।

शिक्षा और स्कूल संबंधित आवश्यक नियम
1. सभी प्रकार शिक्षण संस्थान , विद्यालय / महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान / कौशल विकास केन्द्र / कोचिंग संस्थान सहित बन्द रहेंगे , परन्तु विद्यार्थियों के लिये डिजटल कॉन्टेन्ट / ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी।

4. सभी प्रकार की परीक्षायें स्थगित रहेंगी ।

5. सभी आंगन बाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे . परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार होम डेलीवरी के माध्यम से जारी रहेगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मेला, पार्क आदि को लेकर आवश्यक नियम
1. सभी प्रकार का मेला एवं प्रदर्शनीय प्रतिबंधित रहेंगी ।

2. सभी सिनेमाहॉल एवं मल्टीप्लेक्स बन्द रहेंगे ।

3. सभी स्टेडियम / जीम / स्वीमिंगपूल / पार्क बन्द रहेंगे

4. व्यक्तियों का आवागमन पूर्वाहन 6:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक उपरोक्त अनुमति ( Permitted ) प्रदत्त कार्यो के लिए होगा।

5. व्यक्तियों का आवागमन 3:00 बजे अपराह्न से 6:00 बजे पूर्वाह्न तक वैसे कार्यो के लिए अनुमान्य होगा जो 2:00 बजे के बाद Permitted है एवं वायुमार्ग , सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्ति । साथ ही , कोविड -19 के रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / कर्मी ।

6. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हाट लगाने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि वहाँ समाजिक दूरी का अनुपालन किया जायेगा।

आवागमन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश
1.अपने निजि वाहन से किसी प्रकार का आवागमन के लिए E Pass , फोटो आई – कार्ड एवं वायु / रेल मार्ग से यात्रा के लिए टिकट अनिवार्य होगा । ई – पास epassjharkhand.nic.in से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. चिकित्सा संबंधी आवागमन के लिए E Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

3. राज्य के अन्दर एवं अंतर – राज्य बस परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे।

4. राज्य के अन्दर Public Transport के लिए व्यवसायिक निबंधित ( Commercially Registered ) टेक्सी / ऑटो इत्यादि बगैर E Pass के उपयोग में लाये जा सकेगें।

5. अपने निजि वाहन या टेक्सी से राज्य के अन्दर आवागमन के लिए E Pass के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। राज्य के बाहर आवागमन के लिए E Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

6. एक जिले से दूसरे जिले में निजि वाहन से आवागमन के लिए E Pass अनिवार्य होगा।

7. जिले के अन्दर भी निजि वाहन से आवागमन के लिए E Pass अनिवार्य होगा।

8. केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं अन्य राज्य सरकार के वाहन उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

9.राज्य के अन्दर से गुजरने वाले वाहन ( अन्य राज्यों से आने वाले वाहन ) को E Pass प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।

10. बोर्डर चेक पोस्ट नियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा।

झारखंड का यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का Quarantine नियमों का अनुपालन करना होगा अनिवार्य

1. प्रत्येक व्यक्ति जो वायु मार्ग , रेल मार्ग व सड़क मार्ग से झारखंड वापस आना चाहता है उसे प्रस्थान करने के पूर्व या आने के दिन ही झारखंड सरकार के वेबसाईट www.jharkhandtravel.nic.in पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति जो वायु मार्ग , रेल मार्ग व सड़क मार्ग से झारखंड वापस आता है उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप 7 दिनों का Home Quarantine रहना अनिवार्य है।

3. Home Quarantine का अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जायेगा।

4. यदि जिला प्रशासन को ऐसा प्रतीत होता है कि Home Quarantine में रह रहा व्यक्ति Home Quarantine संबंधी निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है या उस व्यक्ति का घर Home Quarantine के लिए उपयुक्त नहीं है उस स्थिति में उस व्यक्ति को Institutional Quarantine में रखा जायेगा।

5. बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा सरकारी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डा / बस / टैक्सी / ऑटो / पड़ाव स्थल / मॉल / दुकान इत्यादि में प्रवेश पर रोक लगाई जाती है।

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के शत प्रतिशत अनुपालन में आप सभी जिलावासियों का सहयोग आपेक्षित : उपायुक्त
इसके अलावे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के सख्ती से अनुपालन को लेकर सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारीगण को निर्देशित किया कि इसे व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अपने अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराए। साथ ही उपर्युक्त निर्णयों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 188 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें।

बैठक के दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी , देवघर / मधुपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , देवघर / मधुपुर / सारठ, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के अलावा सभी प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानों के थाना प्रभारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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