बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस.
राँची : आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची श्री सुरेंद्र झा की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के नए आदेश के आलोक में जिला में इसके अनुपालन को लेकर उपायुक्त ने जानकारी दी।
उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है। 08 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात के 8:00 बजे तक ही दुकानें, रेस्टोरेंट और क्लब खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुकान सभी सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। जुलूस, धरना प्रदर्शन और मेला पर पाबंदी है। स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। खेलकूद के आयोजन नहीं होंगे। बैंक्विट हॉल का उपयोग शादी के लिए किया जा सकेगा। शादी में 200 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। बार रेस्टोरेंट में कुल क्षमता से 50% लोग बैठ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों का भी पूरी तरह से जिले में अनुपालन कराया जाएगा।
गली मोहल्ले में भी रहेगी प्रशासन की नजर
उपायुक्त श्री छवि रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रांची में मुख्य सड़कों के अलावा गली मोहल्ले में भी सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन हो इसे लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
रांची वासियों का मिलेगा सहयोग-उपायुक्त
उपायुक्त छवि रंजन ने उम्मीद जताई कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका राज्य वासियों द्वारा पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के रोकथाम में जिला प्रशासन को रांची वासियों का सहयोग मिलेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री सुरेंद्र झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। रांचीवासी स्वतः संक्रमण के रोकथाम में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।